Unified Pension Scheme UPS 2024: OPS की जगह लागू हुआ UPS, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने से मिलेंगे कई लाभ

Unified Pension Scheme UPS 2024

Unified Pension Scheme UPS 2024: OPS की जगह लागू हुआ UPS, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने से मिलेंगे कई लाभ। काफ़ी लंबे समय से अथल प्रयास तथा अनवरत माँगो के बाद अंततः एनडीए सरकार ने पेंशन योजना पर विचार करते हुए लागू कर दिया है। हालाँकि इस बार सरकार ने Old Pension Scheme के स्थान पर Unified Pension Scheme लागू किया है। तो आज हम इसी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है (Unified Pension Scheme UPS 2024)

यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनडीए सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला ऐसा लाभ है जो रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। पुरानी पेंशन बहाली की माँग को देखते हुए सरकार ने नई पेंशन योजना लागू कर दी है। अब समस्त कर्मचारियों को जो इसके नियमों के अंतर्गत आयेंगे उन्हें अपने नौकरी से रिटायर होने के पश्चात निर्धारित राशि तथा प्रतिमाह पेंशन मिलेगा। पेंशन की धनराशि कम से कम 10000 होगी।

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यूपीएस के पात्रता की जानकारी (Unified Pension Scheme in Hindi)

आपको बता दिया जाता है कि जैसे पुरानी पेंशन हर किसी कर्मचारी के रिटायर के बाद मिलने लगती थी। उससे बहुत अलग है NPS की यह यूनिफाइड पेंशन योजना। यह पेंशन रिटायर कर्मचारियों को तभी प्राप्त होगी जब उन्होंने कम से कम 25 वर्ष तक नौकरी की होगी। किंतु अब प्रश्न उठता है कि 25 वर्ष से कम कार्यरत कर्मचारियों को क्या मिलेगा। तो आपको बता दें उनके लिए मिनिमम अश्योर्ड पेंशन योजना मिलेगी जिसमें कम से कम 10 वर्ष नौकरी करने वालों को कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन देय होगी।

UPS पेंशन वितरण का आधार

बीते शनिवार को UPS पर लिये गये निर्णय के बाद से काफ़ी लोगों के मन में यह प्रश्न बना हुआ है कि आख़िर यूनिफाइड पेंशन को किस आधार पर दिया जाएगा। तो आपको बता देते हैं कि इसे कर्मचारियों के अंतिम के 12 महीने के वेतन के औसत का आधा अर्थात् 50% दिया जाएगा। किंतु इसके लिए 25 वर्ष नौकरी की सीमा निर्धारित की गई है। इसके साथ ही महंगाई राहत समय के अनुसार बढ़ाकर दिया जाएगा।

आपको बता दें कि कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनके लिए एकमुश्त राशि की व्यवस्था होगी जोकि पिछले 6 माह की नौकरी का मूल वेतन व महंगाई भत्ते के 10th हिस्से के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। और यदि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% दिया जाएगा।

OPS तथा UPS में अंतर (Difference Between OPS and UPS)

पुरानी पेंशन तथा यूनिफाइड पेंशन में सबसे बड़ा अंतर यही है कि पुरानी पेंशन में वेतन का कोई हिस्सा नहीं कटता था किंतु यूनिफाइड पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन का 10% हिस्सा काट लिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा 18.5% राशि का योगदान भी किया जाएगा।

OPS में 40% पेंशन कम्युटेशन का नियम है जबकि UPS में मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन की योजना है। आपको बता दें इसमें UPS और OPS सिर्फ़ सरकारी कर्मचारियों को मिलता है जबकि NPS सरकारी तथा प्राइवेट दोनों प्रकार के कर्मचारियों को मिल सकता है।

OPS में 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता मिलता है वही लागू होता है जबकि UPS में महंगाई भत्ता के स्थान पर महंगाई राहत दिया जाएगा। जो समय के अनुसार बदलता तथा बढ़ता रहेगा। इसके साथ और भी बहुत से अंतर है किंतु जो मुख्य अंतर है उसकी जानकारी आपको दे दी गई है।

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